भारतPosted at: Sep 18 2018 7:19PM फसल बीमा दावे के देर से भुगतान पर लगेगा जुर्माना
नयी दिल्ली 18 सितम्बर (वार्ता) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावे का निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करने वाली कम्पनियों को अब 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा।
सरकार ने फसल बीमा दावे को लेकर राज्यों और बीमा कम्पनियों पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को शामिल करने का निर्णय किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जारी नये दिशा निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के दो माह बाद भी किसानों के बीमा दावे का निपटारा नहीं किये जाने पर बीमा कम्पनियों को 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा।
इसी प्रकार राज्य सरकारो को निर्धारित समय के तीन माह बाद भी बीमा सब्सिडी का भुगतान नहीं करने पर 12 प्रतिशत का ब्याज देना होगा। नया दिशा निर्देश रबी सीजन में एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। बीमा कम्पनियों को सेवा देने में अप्रभावी पाये जाने पर उसे योजना से हटा दिया जायेगा।
सरकार ने बहुवर्षी बागवानी फसलों को पायलट परियोजना के रुप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय किया है। इसके तहत वन्य जीवों के कारण नष्ट होते हैं उसे भी शामिल किया गया है। इस योजना के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाया गया है।
इस योजना के तहत गैर रिणी किसानों को भी अधिक संख्या में शामिल करने का प्रयास किया जायेगा । बीमा कम्पनियों को अब प्रचार प्रसार एक निश्चित राशि खर्च करने को अनिवार्य बनाया गया है ।
अरुण/शेखर
वार्ता