राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 24 2019 10:15PM बाहुबली धनंजय सिंह की सुरक्षा वापसी के खिलाफ याचिका खारिज
प्रयागराज, 24 सितंबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह की सुरक्षा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी ।
केंद्र सरकार ने धनंजय सिंह को जीवन भय न होने को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने धनन्जय सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है।
राज्य सरकार अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट पेश की। न्यायालय के निर्देश पर सुरक्षा मामले में धनंजय सिंह के क्रियाकलापों एवं उनकी संलिप्तता एसआईटी ने जांच कर रिपोर्ट पेश की।
न्यायालय ने रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद मामले को गम्भीर माना और सरकार से कहा कि वह रिपोर्ट के आधार पर याची के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करे।
जौनपुर के प्रह्लाद गुप्ता ने एक याचिका दाखिल कर धनंजय सिंह को मिली सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद याचिका निस्तारित कर दी गयी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता