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आर्यन खान जमानत मामले में बुजुर्ग के हस्तक्षेप करने संबंधी याचिका खारिज

आर्यन खान जमानत मामले में बुजुर्ग के हस्तक्षेप करने संबंधी याचिका खारिज

मुम्बई, 14 अक्टूबर (वार्ता) मुंबई में एनडीपीएस की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक वरिष्ठ नागरिक की आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की सहायता करने संबंधी हस्तक्षेप अर्जी खारिज कर दी।

इस 72 वर्षीय बुजुर्ग ने सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए अदालत से कहा कि समाज में नशीले पदार्थों के संकट से संबंधित यह मामला है अत: उन्हें आर्यन खान के मामले में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

आर्यन खान की वकील आनंदिनी फर्नाडीज ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संबंधित बुजुर्ग व्यक्ति के इस मामले में शामिल होने का कोई आधार नहीं है और यह सिर्फ प्रचार पाने का एक प्रयास है।

उन्होंने कहा कि विशेष अदालत के समक्ष प्रतिदिन मादक पदार्थों से संबंधित कई मामले आते हैं, यह बुजुर्ग व्यक्ति किसी अन्य जमानत याचिका में हस्तक्षेप नहीं करते। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से बहस कर रहे हैं अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में अभियोजन पक्ष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी पाटिल ने मेरिट के आधार पर याचिका खारिज कर दी।

श्रवण जितेन्द्र

वार्ता

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