भारतPosted at: Oct 18 2019 12:50PM पीएमसी बैंक मामला: याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों को राशि निकालने की अनुमति संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने संकट से घिरे पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रही अपील पर विचार करने से मना कर दिया।
पीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।
न्यायालय में गत बुधवार को मामले का विशेष उल्लेख किया गया था और न्यायालय ने इसकी सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की थी।
याचिकाकर्ता बिजोन मिश्रा ने पीएमसी बैंक में पड़ी खाताधारकों की जमाराशि की सुरक्षा के वास्ते तुरंत अंतरिम उपाय किये जाने के बारे में निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका में कहा गया था कि केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न सहकारी बैंकों में रखी खाताधारकों की खून पसीने की कमाई की पूरी तरह से सुरक्षा और बीमा होना चाहिये। इसके लिए बैंकों में जमा राशि की शत प्रतिशत सुरक्षा के लिए उचित उपाय और बीमा कवरेज सुनश्चित किया जाना चाहिये।
सुरेश.संजय
वार्ता