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शोपियां में पुलिस ने यूएपीए के तहत आतंकवादियों की सम्पत्तियों को किया कुर्क

शोपियां में पुलिस ने यूएपीए के तहत आतंकवादियों की सम्पत्तियों को किया कुर्क

श्रीनगर, 05 दिसम्बर (वार्ता) पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आतंकवादी और आतंकवादियों के सहयोगी के दो आवासीय मकानों को कुर्क किया है।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत शोपियां में पुलिस ने यूएपीए 1967 की धारा 25 के तहत दो मंजिला दो आवासीय संपत्तियां कुर्क की है। आवासीय मकान वंडीना निवासी आतंकवादी अदनान शफी डार के पिता मोहम्मद शफी डार के नाम पर 4 मरला (खसरा नंबर 14) जमीन पर वंडीना गांव में और आतंकवादी सहयोगी सज्जाद अहमद खाह के ससुर अब्दुल मजीद कोका के नाम पर मेलहौरा गांव में 7 मरला (खसरा नंबर 1347/मिनट) जमीन पर पंजीकृत हैं। पुलिस ने कहा कि दोनों संपत्तियों की कीमत 50 लाख रुपये है।

पुलिस ने कहा, "अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ की गई हैं और यूए(पी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण के लिए नोटिस विधिवत रूप से जारी किया गया है।" उन्होंने कहा, "यह कुर्की ज़ैनपोरा थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 94/2024 से जुड़ी है और कानूनी प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई।" पुलिस ने कहा, "यह कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।"

संतोष अशोक

वार्ता

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