राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 16 2021 11:01PM योगी को अपशब्द कहने वाले आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज 16 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस सामूहिक दुराचार की घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी का आदमी कहने पर दर्ज एफआईआर के तहत आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कासगंज के नीरज किशोर मिश्र की याचिका पर दिया है।
गौरतलब है कि एक अक्टूबर 20 को शाम छह बजे दुराचार की घटना हुई। वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। इसी दौरान याची ने यह टिप्पणी की।
सरकार की तरफ से कहा गया कि याची हिस्ट्रीशीटर है। उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ 11 दिसम्बर को धारा 153 बी ,505,भा दं संहिता के अंतर्गत पटियाली थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है।
याची का कहना था कि जनतंत्र में विरोध का अधिकार है। उसके खिलाफ कोई अपराध नही बनता है। न्यायालय ने विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है।
सं प्रदीप
वार्ता