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आफ्टर केयर होम्स में जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान: डॉ बलजीत कौर

आफ्टर केयर होम्स में जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान: डॉ बलजीत कौर

चंडीगढ़, 04 मई (वार्ता) पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ बलजीत कौर ने गुरुवार को कहा कि बाल गृह से निकले बच्चों को 18 से 21 वर्ष की आयु तक स्टेट आफ्टर केयर होम्स में रखा जाता है ताकि उन्हें शिक्षित और कौशल बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बाल गृह में इन बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण बाल गृह में अधूरा रह जाता है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए अमृतसर और लड़कों के लिए लुधियाना में दो स्टेट आफ्टर केयर होम चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में 18 से 21 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल, भोजन, कपड़े, शिक्षा, मेडिकल सहायता, मुफ्त आवास और रहने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ जरूरतमंद बच्चे ले सकते हैं और इसके लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की यह पहल राज्य में बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने और उन्हें बढ़िया भविष्य के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठाकुर.श्रवण

वार्ता

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