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राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पारित

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पारित

जयपुर 19 फरवरी (वार्ता) राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया हैै।

संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि संसद द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन ही इस विधेयक के जरिये किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसमें किसी सेवा को जोड़ने एवं अपील का अधिकार जीएसटी परिषद् को ही है। राज्य सरकार केवल सुझाव दे सकती है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार हड़बड़ी में जीएसटी लागू नहीं करती तो इतनी गड़बड़ियां नहीं होती जिन्हें बार-बार ठीक करना पड़ रहा है।

श्री धारीवाल ने बताया कि पहले पेट्रोल-डीजल पर तीन से चार रुपए सेस लगता था जो 2014-15 में बढ़ाकर 14 से 15 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार के कर संग्रह में लक्ष्य के मुकाबले ढाई लाख करोड़ की कमी आने वाली है।

उन्होंने कहा कि राज्य का केन्द्र सरकार के पास दो हजार 600 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेन्सेशन एवं चार हजार 100 करोड़ रुपए सीएसटी का बकाया है। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में पुरजोर तरीके से मांग उठाने पर केवल एक महीने का कंपेन्सेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बकाया मिलने पर राज्य की कल्याणकारी सरकार प्रदेश के हित में ज्यादा काम कर सकेगी।

रामसिंह

वार्ता

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