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बिहार में लोक शिकायत निवारण के दायरे में आया राशन कार्ड

बिहार में लोक शिकायत निवारण के दायरे में आया राशन कार्ड

पटना 02 जुलाई (वार्ता) बिहार सरकार ने गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनश्चित करने के उद्देश से राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाकर बड़ी पहल की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने इसके लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की और राज्यपाल ने इस अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई ।

बिहार विधानमंडल सत्र में नहीं होने की स्थिति में बिहार लोक शिकायत निवारण कानून में संशोधन के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इस अध्यादेश के प्रभावी हो जाने से राशन कार्ड के मामलों के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज करायी जा सकेगी। इससे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के द्वारा उनकी सुनवाई कर त्वरित निराकरण कराया जा सकेगा।

राज्य की जनता को समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के राशनकार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) में अधिसूचित हैं। आरटीपीएस में अधिसूचित रहने के कारण राशनकार्ड के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत परिवाद दायर नहीं किया जा सकता था क्योंकि लोक शिकायत निवारण कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है, जो आरटीपीएस के अधीन है।

राशनकार्ड से संबंधित विषय आम जनता से सीधे जुडे़ रहने के कारण काफी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन पर यह लाभ प्रदान करने में विफलता या विलंब की स्थिति में इसकी सुनवाई कर उसका निराकरण कराने के लिए प्रभावकारी फोरम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बैठक में केवल एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सूरज शिवा

वार्ता

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