राज्यPosted at: Sep 7 2018 7:04PM देहरादून की सड़कों से हटायें कूड़ा: हाईकोर्ट
नैनीताल 07 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी देहरादून की गलियों एवं सड़कों पर फैली गंदगी के मामले पर सख्त रूख अख्तियार करते हुए जिलाधिकारी एवं नगर निगम को 48 घंटे के अंदर कूड़ा कचरा उठवाने के निर्देश दिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके लिये निगम के नगर आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पीठ उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने की अनुशंसा करने से नहीं हिचकेगी।
मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को ये निर्देश जारी किये हैं। देहरादून के एक व्यापारी की ओर से इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर कहा गया कि राजधानी की गलियां एवं सड़कें गंदगी से अटी पड़ी हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा शहर से नियमित आधार पर कूड़ा नहीं हटाया जाता है। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में साक्ष्य के रूप में गंदगी के अंबार लगे चित्र पीठ के समक्ष प्रस्तुत किये गये।
मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने इस मामले में अंतिरिम उपाय के रूप में जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिया कि वह नगर निगम के सहयोग से 24 घंटे के अंदर स्कूलों एवं अस्पतालों के आसपास से कूड़ा हटाना सुनिश्चित करें। निगम को सुबह और शाम दोनों समय कूड़ा हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि शहर में कूड़ा नहीं हटाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त की होगी।
इसके साथ ही पीठ ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि यदि 48 घंटे के अंदर शहर से कूड़ा नहीं हटाया गया है तो पीठ नगर आयुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचायेगी।