भारतPosted at: Jan 8 2020 11:22PM एजीआर मामले में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में करने का अनुरोध
नयी दिल्ली, 08 जनवरी (वार्ता) समायोजित सकल राजस्व (एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू अर्थात एजीआर) मामले में उच्चतम न्यायालय में बाजी हार चुकी दूरसंचार कंपनियों ने अपनी पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में करने का बुधवार को अनुरोध किया।
भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने शीर्ष अदालत से अपने 24 अक्टूबर 2019 के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
इन दूरसंचार कंपनियों की ओर से आज मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया और पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत में करने का अनुरोध किया। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि वह इस बारे ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से विचार करेंगे।
न्यायमूर्ति मिश्रा की ही पीठ ने 24 अक्टूबर को सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए एजीआर के आकलन के लिए दूरसंचार विभाग के फॉर्मूले को बरकरार रखा था। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार के 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया होने का अनुमान है। सरकार ने यह राशि 23 जनवरी तक भुगतान करने को कहा है।
सुरेश टंडन
वार्ता