राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jun 23 2020 9:23PM शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी याचिका पर सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज, 23 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं करने को याचिका दाखिल की गई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। विनय कुमार पांडेय और 42 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस)के लिए दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है जबकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जा चुका है।
न्यायालय ने प्रदेश सरकार से इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका को इस प्रकरण में पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए 17 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
सं प्रदीप
वार्ता