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मुम्बई में फंसे प्रवासियों के संदर्भ में सरकार और रेलवे से जवाब तलब

मुम्बई में फंसे प्रवासियों के संदर्भ में सरकार और रेलवे से जवाब तलब

नैनीताल, 15 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुम्बई में फंसे राज्य के करीब 2600 प्रवासियों के सदंर्भ में गैर सरकारी संस्था की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय से 17 जून तक इस बारे में जवाब पेश करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने आज मामले की सुनवाई की। न्यायालय में दायर हस्तक्षेप याचिका देकर कहा गया कि उत्तराखंड के 2597 प्रवासी 30 अप्रैल से मुम्बई में फंसे हुए हैं। वे अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार के अधिकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की ओर से पीठ को बताया गया कि इनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है और कुछ पार्कों में रहने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र सरकार इन्हें वापस भेजना चाहती है लेकिन उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। थाणे के जिलाधिकारी और महाराष्ट्र सरकार की ओर से उत्तराखंड सरकार को पत्र भेजा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से उत्तराखंड आने वाले 2597 प्रवासियों की सूची भी अदालत को सौंपी गयी। पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और रेलवे को 17 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

सं राम

वार्ता

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