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सबरीमला: दोनों महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश

सबरीमला: दोनों महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केरल में सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में गत दो जनवरी को प्रवेश करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का राज्य पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने दोनों महिलाओं-कनकदुर्गा (44) और बिंदु (40) को चौबीस घंटे सुरक्षा मुहैया कराने का यह कहते हुए निर्देश दिया कि इन महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होगी। केरल पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होगी।

दोनों महिलाओं ने गत गुरुवार को याचिका दायर करके सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगायी थी। न्यायालय ने आज सुनवाई के वक्त स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में केवल दोनों महिलाओं की सुरक्षा के पहलुओं पर ही विचार करेगा, अन्य किसी पहलुओं पर नहीं।

पीठ ने इस मामले को सबरीमला मामले की लंबित याचिकाओं के साथ नत्थी करने से भी इन्कार कर दिया।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं के अयप्पा मंदिर में प्रवेश करने पर लगी रोक हटाने का ऐतिहासिक फैसला दिया था, इसके बावजूद कुछ संगठनों द्वारा न्यायालय के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है।

सुरेश.श्रवण

वार्ता

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