भारतPosted at: Nov 1 2018 10:16PM सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को आरएफआईडी लगाने निर्देश
नयी दिल्ली, 01 नवम्बर(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण बढ़ाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश स्थलों पर रेडियो एंड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) संस्थापित करने के लिए गुरुवार को निर्देश दिये।
शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने महानगर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ी नाराजगी जतायी और दिल्ली सरकार को पहले आरएफआईडी संस्थापित करने के निर्देश दिये।
दिल्ली सरकार ने न्यायालय को बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है तथा संभावना है कि 20 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों के 13 प्रवेश स्थलों पर आरएफआईडी लगा दिये जायेंगे।
सरकार ने न्यायालय को यह भी बताया कि दिल्ली में 1.1 करोड़ वाहनों में से करीब 40 लाख वाहनों को अपंजीकृत किया जा चुका है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) ने न्यायालय को बताया कि फेसबुक और ट्विटर पर सोशल मीडिया एकाउन्ट खोले गये हैं जिसमें नागरिकों को प्रदूषण के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अनुमति दी गयी है।
टंडन, उप्रेती
वार्ता