गंगटोक 26 मार्च (वार्ता) सिक्किम विधानसभा के शुक्रवार को आयोजित होने वाले सत्र के मद्देनजर निषेधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं।
जिलाधीश रगुल के. ने गुरुवार को कहा, "सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने तथा सदन की पवित्रता और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए विधानसभा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था कायम रखना होगा।" उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाहर 300 मीटर के दायरे में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि शांति भंग न हो, इसलिए पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दंगा, नारेबाजी, हंगामा , प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और धरना देने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
संतोष
वार्ता