राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 8 2020 10:12PM बलात्कार के दो मामलों में दोषियों को दस-दस साल की सजा
कन्नौज, 08 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले की पाक्सो अदालत ने नाबालिकों से बलात्कार के दो मामलों में बुधवार को अभियुक्ताें को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ उनपर 22-22 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र में 25 सितम्बर 2018 को 13 वर्षीय किशोरी के साथ खनियापुर निवासी मोनू ने बलात्कार किया था। इस मामले में पाक्सों अदालत के न्यायाधीश रामवरन सरोज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 22 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया, जिसमें से 15 हजार रूपये पीड़िता को देने के लिए कहा है।
इसके अलावा न्यायाधीश रामवरन सरोज ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त मदारीपुर निवासी गंगाधर को दोषी करार देते हुए उसे भी 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर पर भी 22 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार यह मामला 28 मई 2018 का है। दोनों मामलों की पैरवी सरकारी अधिवक्ता तरूण चन्द्रा ने की।
सं त्यागी
वार्ता