StatesPosted at: Feb 22 2017 5:28PM अदालत ने लगायी 27 फरवरी तक मसरत की जमानत पर रोक
श्रीनगर, 22 फरवरी (वार्ता)उत्तर कश्मीर में बांदीपुर की एक सत्र अदालत ने कट्टरपंथी हुर्रियत कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता मरसत आलम भट की जमानत मंजूर करने संबंधी आदेश को 27 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। आलम फिलहाल सुम्बल थाने में बंद है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2015 के एक मामले में उनकी जमानत मंजूर की थी। हालांकि,राज्य सरकार जमानती आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय पहुंची। सत्र अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जमानती आदेश को आज दरकिनार करते हुए 27 फरवरी तक मरसत की जमानत मंजूरी स्थगित कर दी। आलम का 2010 के आंदोलन के पीछे और साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन जारी रखने में उसका हाथ था। उसे 2015 में फिर से गिरफ्तार किया गया था और बाद में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम(पीएसए)के तहत भी गिरफ्तार किया गया। 2010 के आंदोलन में पुलिस और सुरक्षा कार्रवाई में अधिकतर युवाओं सहित 120 से भी अधिक लोगों की मौत हो गयी थी। हालांकि,पीएसए के तहत उसकी गिरफ्तारी को अदालत ने कई बार खारिज कर दिया और उसे तुरंत फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता था।