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शिलांग टाइम्स मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

शिलांग टाइम्स मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नयी दिल्ली, 15 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अवमानना मामले में शिलांग टाइम्स की सम्पादक पैट्रिसिया मुखिम और प्रकाशक शोभा चौधुरी को दोषी ठहराने के मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुश्री मुखिम और सुश्री चौधुरी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने दोनों के खिलाफ उच्च न्यायालय की ओर से लगाये गए दो-दो लाख रुपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने शिलांग टाइम्स में प्रकाशित एक लेख को लेकर सम्पादक और प्रकाशक को अवमानना का दोषी ठहराया था तथा दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया था।

उच्च न्यायालय ने आठ मार्च के अपने आदेश में कहा था कि जुर्माना का भुगतान एक सप्ताह के भीतर नहीं करने की स्थिति में दोनों को छह माह जेल की सजा काटनी पड़ेगी, साथ ही समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

गौरतलब है कि गत वर्ष दिसम्बर में दो खबरें प्रकाशित की थी जिनमें इस बात का जिक्र किया गया था कि न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीशों एवं उनके परिजनों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया था।

इस बीच इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी और भारतीय प्रेस परिषद ने अवमानना के मामले में शिलांग टाइम्स की सम्पादक और प्रकाशक की ओर से दायर अपील में पक्षकार बनने का फैसला किया है।

सुरेश जितेन्द्र

वार्ता

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