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सिद्धू का किया पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण, भेजे गये जेल

सिद्धू का किया पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण, भेजे गये जेल

पटियाला, 20 मई(वार्ता) उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1988 के रोड रेज मामले में एक वर्ष की सश्रम कैद की सज़ा सुनाए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज देर शाम पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जहां से उन्हें यहां की केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

वकील और पार्टी नेता नवतेज सिंह चीमा सहित कुछ नेताओं के साथ सिद्धू ने मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया।

श्री चीमा ने अदालत को बताया कि उनके मुवकिल को लीवर की समस्या है। इस पर सिद्धू को मामला कौशल्या देवी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मैडीकल जांच हुई। इसके बाद पुलिस उन्हें पटियाला केंद्रीय जेल ले गई। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू वीरवार रात ही पटियाला स्थित आवास पर पहुंच गई थीं जबकि सिद्धू आज यहां पहुंचे। उनके साथ पार्टी के कुछ पूर्व विधायक और समर्थक भी सिद्धू के आवास पर अपना समर्थन दिखाने के लिए पहुंचे। इनमें उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू, पूर्व मंत्री अश्वनी सेखड़ी, पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया समेत कई नेता मौजूद थे।

उच्चतम न्याायालय के सज़ा सुनाये जाने के बाद सिद्धू ने स्वास्थय का हवाला देते हुये फिर से इसी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुये जेल जाने से पहले एक हफ्त की मोहलत मांगी लेकिन अदालत ने यह व्यवस्था देते हुये इसे खारिज कर दिया कि इससे न्याय प्रक्रिया में आमजन के विश्वास को झटका लगेगा। सिद्धू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति एएम. खानविलकर और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ के समक्ष मोहलत देने की याचिका को लेकर पेश हुये। श्री सिंघवी ने अदालत को बताया कि उनका मुवकिल जल्द ही अदालत में आत्मसमर्पण कर देगा लेकिन चिकित्सकीय मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ हफ्तों की मोहलत चाहिए। इस पीठ का कहना था कि सिद्धू का सज़ा एक विशेष पीठ ने सुनाई है ऐसे में उन्हें मोहलत के लिये याचिका मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दाखिल करनी चाहिये जो नई पीठ का गठन कर इस पर विचार करने के लिये कह सकते हैं। लेकिन सिद्धू को यहां से भी कोई राहत नहीं मिली।

इस बीच पंजाब सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा भी वापिस ले ली।

सिद्धू के कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फोन करके सांत्वना दी और नवजोत सिद्धू से कहा कि वह इस घड़ी में खुद को अकेला न समझें, पूरी पार्टी उनके साथ है। प्रियंका के फोन के बाद पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप बाजवा तथा कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडि़ंग ने भी उन्हें सांत्वना दी।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने करीब 34 साल पुराने ‘रोड रेज’ मामले में सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि अपर्याप्त सजा देकर किसी भी तरह की अनुचित सहानुभूति से न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान होगा। इससे कानून पर जनता का भरोसा कम होगा।

सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर संधू 27 दिसम्बर, 1988 को पटियाला में शेरांवाला गेट चौराहे के निकट सड़क के बीच खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय कार में सवार गुरनाम सिंह और दो अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। गुरनाम सिंह ने जिप्सी सड़क के बीच खड़ी देख सिद्धू और संधू को इसे हटाने के लिए कहा। इससे दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस बीच सिद्धू ने गुरनाम सिंह मुक्का जड़ दिया जिसमें उन्हें गम्भीर चोट लगी। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। सितम्बर 1999 में निचली अदालत ने सिद्धू को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसले को उलट दिया और दिसम्बर 2006 में सिद्धू और संधू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल की कैद सजा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। लेकिन सिद्धू इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

रमेश राम

वार्ता

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