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बुजुर्ग की हत्या के आरोप में छह को उम्रकैद

बुजुर्ग की हत्या के आरोप में छह को उम्रकैद

बोकारो, 27 जून (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज छह लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) जनार्दन सिंह की अदालत ने चास के तारानगर निवासी राम बालक लाल (55) की जघन्य हत्या के आरोप में सागर सिंह, श्याम सिंह, हीरा सिंह, राम कुमार, छोटू कुमार और गौतम कुमार लाल को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि मृतक के परिजनों को दी जायेगी। साथ ही, अदालत ने अलग से भी मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।

अपर लोक अभियोजक आर.के. राय ने मामले के संबंध में बताया कि मृतक राम बालक का पुत्र दीपक राजमिस्त्री का काम करता था। नामजद अभियुक्तों में से एक हीरा सिंह के घर पर दीपक ने राजमिस्त्री का काम किया था, लेकिन उसे मजदूरी नहीं दी गयी थी। इसी बात को लेकर हीरा और दीपक में विवाद चल रहा था। पुत्र से विवाद में अपराधियों ने पिता की जघन्य हत्या कर डाली। आपसी विवाद के क्रम में 04 से 09 मई 2018 तक लगातार रामबालक के घर अभियुक्तों ने दहशत फैलाने के लिए हमला किया। इसके बाद 10 मई को अपराधियों ने लगभग साढ़े चार बजे भुजाली (बड़े चाकू) के वार कर राम बालक को मार डाला।

सं.सतीश

वार्ता

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