नई दिल्ली 15 नवंबर (वार्ता) सरकार ने संपूर्ण श्रमबल को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए 'सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियम ' के नियमों काे अधिसूचित कर दिया है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि 13 नवंबर को जारी किए गए इस मसौदे पर आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं. यह सुझाव अगले 45 दिन के दौरान मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत संशोधित प्रावधान भवन निर्माण में लगे मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और अन्य कामगारों आदि के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में बदलाव होगा, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी तथा मातृत्व लाभ से जुड़े बदलाव शामिल हैं।
ये नियम असंगठित क्षेत्र और अन्य कामगारों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर आधार की मदद से स्वतःपंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे पोर्टल को विकसित किए जाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। इस अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा के प्रस्तावित लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित क्षेत्र और अन्य कामगारों को चिन्हित योजना के विवरण के साथ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
सत्या.संजय
जारी.वार्ता