भारतPosted at: Aug 6 2019 6:50PM आप के बागी नेता कपिल ने ली अदालत की शरण
नयी दिल्ली 06 अगस्त (वार्ता) आम आदमी पार्टी (आप) के बागी नेता कपिल मिश्रा ने विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने संबंधी पार्टी के निर्णय को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने श्री मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत दो अगस्त काे अयोग्य घोषित कर दिया था। श्री मिश्रा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निकट सहयोगी और उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
विधानसभा सचिव की तरफ से जारी बयान के अनुसार यह आदेश इस वर्ष 27 जनवरी से प्रभावी होगा। आदेश में कहा गया है कि श्री मिश्रा को अयोग्य ठहराये जाने के बाद करावल नगर विधानसभा सीट रिक्त हो गयी है।
श्री मिश्रा पर हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का आरोप है। उनपर 27 जनवरी को दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ मंच साझा करने का भी आरोप है।
श्री मिश्रा ने विधानसभा सचिव के जरिये जारी अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए उन्हें अयोग्य ठहराये जाने के आदेश को खारिज करने की अपील की है।
संजय टंडन
वार्ता