राज्यPosted at: Jan 7 2020 6:58PM कार्ति की कर चोरी मामले को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज
चेन्नई, 07 जनवरी (वार्ता) निर्वाचित विधायकों और सांसदों के विशेष न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि की कर चोरी और आय का खुलासा नहीं करने के मामले को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश डी लिंगेश्वरन ने कार्ति और उनकी पत्नी की याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दी कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि आरोपियों ने अपराध किया है।
आरोपियों की उस दलील को खारिज करते हुए कि हार्ड ड्राइव को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हाेंने कहा कि यह स्पष्ट है कि हार्ड ड्राइव चेस ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज से जब्त किए गए थे तथा उन्हें सील कर रखा गया है।
न्यायाधीश ने अभियोजन को 21 जनवरी को आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि दोनों अभियुक्तों को उस दिन अदालत के समक्ष पेश होना चाहिए। अगर वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जायेगा।
यामिनी. श्रवण
वार्ता