भारतPosted at: Feb 19 2019 6:56PM स्टार्टअप को मिलेगी कर में छूट
नयी दिल्ली 19 फरवरी (वार्ता) केंद्र सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को कर में छूट देते हुए संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं में भारी बदलाव किया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि उद्याेग एवं घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की धारा ‘56(2) सप्तम् बी’ के तहत छूट मिलेगी।
अधिसूचना में स्टार्टअप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब किसी भी नये उद्योग को दस वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा। पहले यह अवधि सात वर्ष तक थी। इसके अलावा किसी भी उद्योग को एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए तक कारोबार करने तक स्टार्टअप माना जाएगा। पहले यह राशि 25 करोड़ रुपए थी।
शेयर बाजार में सूचीबद्ध स्टार्टअप के लिए यह सीमा 250 करोड़ रुपए कुल कारोबार तथा 100 करोड़ रुपए की कुल पूंजी तय की गयी है। स्टार्ट अप को उस समय तक कर छूट मिलती रहेगी जब तक कंपनी 10 लाख रुपए से अधिक की पूंजीगत वस्तुएं नहीं खरीदती है या किसी अन्य कारोबार में निवेश नहीं करती है। हालांकि संबंधित क्षेत्र में निवेश की छूट रहेगी।
सत्या अर्चना
जारी वार्ता