जयपुर, 01 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर मेडीकल कंसेशन स्कीम के तहत गंभीर रोगों से ग्रस्त पेंशनरों को राज्य में लॉकडाउन की अवधि के दौरान सीधे निजी मेडिकल स्टोर से दवाईयां लेने की अनुमति देते हुए अनुपब्धता प्रमाण पत्र (एनएसी) लेने की बाध्यता से छूट दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि वित्त सचिव हेमंत कुमार गेरा ने इस आशय के आदेश दिये हैं। इसके तहत उच्च रक्तचाप, ह्रदय रोग, मधुमेह, गुर्दा रोग, कैंसर जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त पेंशनर अधिकृत निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के पर्चे पर सीधे मेडीकल स्टोर से दवायें ले सकते हैं, इसके लिये उन्हें कन्फेड, उपभोक्ता संघ या वितरण केंद्र से एनएसी लेने की जरूरत नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि यह छूट लॉकडाउन की अवधि के लिये ही मान्य रहेगी। इस दौरान पेंशनर 31 मई तक के लिये एकमुश्त दवायें ले सकते हैं।
पारीक सुनील
वार्ता