राज्यPosted at: Sep 12 2024 6:08PM झारखंड उच्च न्यायालय से राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को झटका लगा
रांची,12 सितम्बर (वार्ता) झारखंड उच्च न्यायालय से आज राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को झटका लगा है।
न्यायालय ने आज उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी। याचिका खारिज होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा।
श्री अंसारी की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। श्री अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार हुई एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था।इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक श्री अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ। दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 में इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम किया था।
विनय
वार्ता