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कोरोना संक्रमण के चलते खर्चों में कटौती करेगी राज्य सरकार

कोरोना संक्रमण के चलते खर्चों में कटौती करेगी राज्य सरकार

जयपुर, 03 सितंबर (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिये सरकार के सभी विभागों के खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिये हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है। इसके तहत कोरोना के मद्देनजर चिकित्सकीय ढांचे को मजबूत करने, प्रभावित वर्ग को सहायता देने एवं आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता के कारण राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी आ गयी है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी कार्यकलापों में व्यय कम करने का निर्णय किया है।

परिपत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 के बजट की विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय एवं पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि में 30 प्रतिशत की कटौती करके इस वित्त वर्ष में 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। साथ ही, पीओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के तहत व्यय को भी 90 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

पत्र के अनुसार सरकारी अधिकारियों की यात्राओं को भी सीमित करते हुए यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें करने के निर्देश दिये गये हैं। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी अब इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। विमान किराए पर लेना एवं राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा।

परिपत्र में नए वाहनों की खरीद प्रतिबंधित की गई है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम, उपचार और पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनरी, साज-सामान, औजार, संयंत्र एवं अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी। केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी।

इस वित्त में वर्ष एक भी नया कार्यालय खोलने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी तरह राजकीय भोज एवं उपहार क्रय, सत्कार एवं आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। सभी राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन, उद्घाटन समारोह आदि सादगी एवं मितव्ययता बरतते हुए और संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित किए जाएंगे। राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी।

इसी तरह सभी प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव एवं प्रदर्शनियों का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन किया जाएगा। अति-आवश्यक परिस्थितियों में इनका आयोजन राजकीय संस्थाओं, शासकीय भवनों या राजकीय परिसर में ही किया जा सकेगा। प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय के साथ ही उत्सव और प्रदर्शनी के लिए बजट मद में उपलब्ध धनराशि में से कम से कम 50 प्रतिशत की कमी किए जाने के भी निर्देश परिपत्र में दिए गए हैं।

परिपत्र में दिए गए दिशा-निर्देश सभी राजकीय उपक्रमों, कंपनियों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर लागू होंगे। दिशा-निर्देशों की अनुपालना के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव तथा विभागाध्यक्ष एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों एवं विश्वविद्यालयों आदि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे।

सुनील

वार्ता

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