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छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल 02 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड के नैनीताल में जिला एवं सत्र न्यायालय ने उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी और उप्र के सहारनपुर स्थित कृष्णा आईटीआई के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने छात्रवृति घोटाले में सुनवायी करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय की निगरानी में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच चल रही है। उच्च न्यायालय द्वारा 6 जुलाई 2019 को पारित आदेश के बाद 17 नवम्बर को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने छुटमलपुर स्थित कृष्णा आईटीआई के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी को गिरफ्तार किया है। श्री सैनी पर बिचौलियों के साथ मिलकर फर्जी दाखिला दिखाकर छात्रवृत्ति घोटाले को अंजाम दिये जाने के आरोप है। कॉलेज में जिन छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया है एसआईटी की जांच में दाखिले फर्जी पाये गये हैं।
सं राम
वार्ता
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