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बिशप मुलाक्कल की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरुरत : हाईकोर्ट

बिशप मुलाक्कल की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरुरत : हाईकोर्ट

कोच्चि ,13 सितंबर (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि नन के साथ कथित रुप से यौन शोषण मामले में जालंधर के बिशप फ्रेंको मुलाक्कल की गिरफ्तारी को लेकर ठोस सबूत की आवश्यकता है।

केरल पुलिस ने इस मामले में बिशप मुलाक्कल को नोटिस भेजकर जांच में सहयोग के लिए पुलिस समक्ष उपस्थित होने को कहा है।

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जांच को सही दिशा में आगे ले जाया जा रहा है। बिशप को गिरफ्तार करने का निर्णय पुलिस की ओर से लिया जाना चाहिए। न्यायालय पुलिस की ओर से पेश की गयी जांच की प्रगति की पड़ताल कर रहा है।

न्यायालय की खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की जरूरत नहीं है।

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