भारतPosted at: Apr 5 2021 8:20PM सीबीआई निदेशक पद पर अंतरिम नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
नयी दिल्ली, 05 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक पर अंतरिम नियुक्ति पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को यथाशीघ्र सीबीआई निदेशक का चयन करने का निर्देश दिया।
केंद्र सरकार की ओर से पेश एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ के समक्ष कहा कि सीबीआई के निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष की चयन समिति दो मई को बैठक करेगी।
याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायमूर्ति बोबडे के सेवानिवृत्त होने का इंतजार कर रही है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है।
केंद्र सरकार ने इस आरोप के खिलाफ विरोध व्यक्त किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो पा रही। इसका मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से कोई लेना-देना नहीं है।
सुरेश.श्रवण
वार्ता