IndiaPosted at: Jan 7 2021 11:55PM जमीयत की याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नयी दिल्ली, 07 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग में नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने, हालांकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सरकारी दखलअंदाजी खत्म करने और ऐसी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर किए जाने के अनुरोध पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
खंडपीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दायर याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया।
सुरेश, संतोष
वार्ता