भारतPosted at: Jan 17 2020 11:42PM कार्ति को 20 करोड़ लौटाने की सुप्रीम कोर्ट की अनुमति
नयी दिल्ली 17 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की अनापत्ति के बाद शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को गारंटी के तौर पर जमा 20 करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी।
शीर्ष अदालत ने दो बार विदेश यात्रा की अनुमति देने के एवज में 10-10 करोड़ रुपये जमा कराए थे।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जमा राशि की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं की है, इसलिए कार्ति को रकम वापस दे दी जानी चाहिए।
अदालत ने पिछले साल जनवरी और मई में चिदंबरम को अदालत की रजिस्ट्री में प्रत्येक अवसर पर 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी। पीठ ने कार्ति को वह राशि वापस लेने की अनुमति दी है।
गौरतलब है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय को कार्ति की रकम वापस किये जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब वह विदेश से वापस आ चुके हैं।
सुरेश.संजय
वार्ता