भारतPosted at: Jan 4 2023 11:06PM उच्चतम न्यायालय ने रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश रद्द किया
नई दिल्ली, 04 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दो पत्रकारों की ओर से दायर याचिका में तत्कालीन मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ सीबीआई जांच की गुहार नहीं लगाई गई थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप लगाने वाले उमेश शर्मा सहित दो पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में केवल उनके (पत्रकारों के) खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी।
भ्रष्टाचार का यह कथित मामला जून 2020 में जारी एक वीडियो में लगाए गए आरोप पर आधारित था। आरोप लगाया गया था कि झारखंड के "गौ सेवा आयोग" के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अमरतेश सिंह चौहान नामक व्यक्ति द्वारा 2016 में रावत को रिश्वत के रूप में 25 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।
श्री रावत 2016 में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी थे।
बीरेंद्र , जांगिड़
वार्ता