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टिक-टॉक प्रतिबंध पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

टिक-टॉक प्रतिबंध पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने चर्चित वीडियो ऐप टिक-टॉक पर मद्रास उच्च न्यायालय के प्रतिबंध पर रोक लगाने सोमवार को इन्कार कर दिया।

न्यायालय ने, हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को निर्देश दिया कि वह एकपक्षीय प्रतिबंध पर बाइटडांस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की आपत्तियों पर बुधवार को विचार करे।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने ऐप निर्माता बाइटडांस की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की।

उल्लेखनीय है कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मोबाइल ऐप के डाउनलोड पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है।

सुरेश.श्रवण

वार्ता

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