भारतPosted at: Oct 10 2018 2:35PM राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से मांगा निर्णय प्रक्रिया का पूरा ब्योरा
नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से राफेल लड़ाकू विमान सौदे को अंतिम रूप देने संबंधी निर्णय प्रकिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोेगोई की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंन्द्र सरकार को इस सौदे को अंतिम रूप देेने वाली निर्णय प्रकिया का पूरा ब्योरा एक सीलबंद कवर में देने को कहा है।
खंडपीठ ने कहा कि वह इस समय केन्द्र सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है ।
इस याचिका में फ्रांस की कंपनी दसाल्ट द्वारा रिलायंस को दिए गए ठेके की जानकारी भी मांगी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 29 अक्टूबर को करेगा।
गौरतलब है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर कांग्रेस भारी अनियमितताओं का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 1670 करोड़ रुपये प्रति राफेल की दर से इन विमानाें को खरीद रही है, जबकि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में इनकी कीमत 526 करोड़ रुपये प्रति विमान निर्धारित की गई थी।
जितेन्द्र
वार्ता