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बांग्लादेशी एवं अन्य विदेशी नागरिकों का सत्यापन कराकर हो विधिसम्मत कार्रवाई:ओ पी सिंह

बांग्लादेशी एवं अन्य विदेशी नागरिकों का सत्यापन कराकर हो विधिसम्मत कार्रवाई:ओ पी सिंह

लखनऊ, 01 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी एवं अन्य विदेशी नागरिकों का सत्यापन कराकर विधिसम्मत कार्रवाई करने के पुलिस अधिकारियों को आज निर्देश दिए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री सिंह ने राज्य के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी/अन्य विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनका सत्यापन कराकर विधिसम्मत कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व में गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशों के जारी करने के क्रम में अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

श्री सिंह ने भेजे निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक जिले के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड/रोड के किनारे व उसके आस-पास, नई बस्तियों आदि स्थानों का चिन्हाॅकन तत्काल करा लिया जाये, जहाॅ इस तरह के बांग्लादेशी एवं अन्य विदेशी नागरिक शरण लेते हैं। इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता एवं वीडियोग्राफी के साथ नियमानुसार सत्यापन अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहकि यदि जाॅच के दौरान संबंधित व्यक्ति अपना पता अन्य राज्यों/जिलों का बताते हैं, तो समयबद्ध तरीके से सम्बन्धित राज्य एवं जिले से उनका सत्यापन करा लिया जाये।

इस बात की भी जाॅच करायी जाये कि इन बांग्लादेशी नागरिकों अथवा अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा अपने प्रवास को विनियमित करने के लिए कौन-कौन से अभिलेख/सुविधायें प्राप्त कर ली गई हैं। इनमें राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट तथा आधार कार्ड आदि हो सकते हैं। उपरोक्त फर्जी अभिलेखों तथा सुविधाओं के बारे में जांच पूरी होने पर उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये। उन बिचैलियों तथा विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों की भी पहचान की जाये, जिन्होंने यह सुविधायें उपलब्ध कराने में बांग्लादेशी आदि विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए सहयोग प्रदान किया है तथा इन व्यक्तियों के विरूद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करायी जाये।

प्रवक्ता के अनुसार डीजीपी के निर्देशों में यह भी कहा गया है अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों एवं अन्य विदेशी नागरिकों के फिंगर प्रिन्ट प्राप्त करके उन्हें राज्य फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो को भेजा जाये, जहाॅ इनके बारे में जिलेवार डेटाबेस अलग से रखा जाये। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों यथा कंस्ट्रक्शन कम्पनी आदि में लगे उक्त व्यक्ति एवं महिलायें जो मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, तो सम्बन्धित कंस्ट्रक्शन एजेन्सी व कम्पनियों से यह विधिक अपेक्षा कर लिया जाये कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि में लगे सभी व्यक्तियों का आईडी प्रूफ अपने पास रखें तथा उनका नियमानुसार पुलिस सत्यापन भी अवश्य करा लें। इसके लिए आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्रभावी समन्वय स्थापित करके इस सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही कराते हुए सर्वसम्बन्धित को समय से अवगत करा दिया जाये।

उन्होंने बताया कि अवैध रुप से रहने वालों को चिन्हित एवं सूचीबद्ध हो जाने के बाद उनके वापस भेजने के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में शासन के गृह (वीजा) विभाग को अविलम्ब प्रेषित किया जाये। इस कार्रवाई का समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर अवश्य अनुश्रवण किया जाये। शासन व इस मुख्यालय स्तर से निर्गत उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र में अंकित निर्देशों के क्रम में पुनः उल्लेखनीय है कि जिलों से उद्वासन की कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, कोलकाता से समन्वय स्थापित करने का कार्य सम्बन्धित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा और कोई कठिनाई होने पर उनके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक(अभिसूचना), अभिसूचना विभाग द्वारा शासन के गृह(वीजा) विभाग से सहयोग/आवश्यक मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जाये।

प्रवक्ता के अनुसार इसमे अनेक व्यक्ति अन्य जिलों से फरार अपराधियों के रूप में भी हो सकते हैं, इसलिए त्रिनेप ऐप के माध्यम से फोटो का मिलान कर तथा जोन एवं रेंज स्तर पर संग्रहीत अन्य समस्त संगत आंकड़ों को आपस में साझा करके सत्यापन की कार्यवाही करते हुये प्रभावी समन्वयात्मक ढंग से इस अभियान को चलाया जाये तथा नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपने को अन्य राज्य का बताता है तो उसकी तत्परता से सत्यापन करने के बाद या पूछताॅछ में इस आशय के साक्ष्य संकलन हो जाने के बाद कि अमुक व्यक्ति बांग्लादेश अथवा अन्य किसी देश से सम्बन्ध रखता है, तो अविलम्ब एलआईयू और संगत एजेन्सी को सूचना देते हुए संगत प्राविधानों के तहत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उसके उद्वासन की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाये। इस अभियान को पूर्ण सतर्कता व पारदर्शिता के साथ चलाये जाने के निर्देश दिये ।

त्यागी

वार्ता

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