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01 अक्टूबर से लागू होगी टीडीएस और टीसीएस : सुशील

01 अक्टूबर से लागू होगी टीडीएस और टीसीएस : सुशील

बेंगलुरु 22 सितंबर (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) मंत्री समूह के अध्यक्ष एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बताया कि कर चोरी को राेकने के उद्देश्य से 01 अक्टूबर से टीडीएस और टीसीएस लागू करने का निर्णय लिया गया है।

श्री मोदी की अध्यक्षता में जीएसटीएन मंत्री समूह की यहां बैठक हुई। इसके बाद उन्हाेंने बताया कि कर वंचना रोकने के उद्देश्य से ई-वे बिल के बाद अब इस वर्ष 01 अक्टूबर से टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एेट सोर्स) लागू करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 01 अक्टूबर से पहले सभी आपूर्तिकर्ता, संवेदक एवं ई-काॅमर्स कम्पनियों को अपना निबंधन कराना होगा।

अध्यक्ष ने बताया कि इसके अलावा 01 जुलाई 2017 से जिन डीलरों ने जीएसटीआर-1 की विवरणी दाखिल नहीं किया है, उन्हें बिना किसी विलम्ब शुल्क के इस वर्ष 31 अक्टूबर तक विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है। उन्होंने बताया कि डीजी आॅडिट को रेलवे, बैंक, टेलीकाॅम एवं विमान सेवा प्रदाता कंपनियों का अंकेक्षण कर ‘आपूर्ति करने के स्थान के नियमों का पालन’ हो रहा है या नहीं देखने का निर्देश दिया गया है।

श्री मोदी ने बताया कि इन कम्पनियों को उपभोक्ताओं से सेवा लेने के स्थान पर ही कर की कटौती करके संबंधित राज्य को देना है लेकिन देखा गया है कि बिहार में ये कम्पनियां कर राजस्व का भुगतान राज्य सरकार को नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि यदि कोई यात्री रेल या हवाई जहाज का जहां टिकट लेता है, उसपर लगने वाले कर का राजस्व उसी राज्य को मिलना चाहिए।

सूरज सतीश

जारी (वार्ता)

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