हैदराबाद 13 नवंबर (वार्ता) तेलंगाना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करते हुए राज्य में तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री तथा इनके फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह दुकानदारों को पटाखों की बिक्री तथा इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए और उन दुकानों को बंद करे जो पटाखे बेच रहे हैं।
न्यायालय ने साथ ही राज्य सरकार से प्रिंट मीडिया, प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वायु की गुणवत्ता का खराब होने से बचाने के लिए पटाखे नहीं फोड़ने की अपील करने का भी निर्देश दिया।
इस संबंध में सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि मामले की गंभीरता तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए पटाखों की बिक्री तथा इनको फोडने पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दिया है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा के महानिदेशक, सभी कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट / आयुक्त / पुलिस अधीक्षक राज्य में पटाखों की दुकानों को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे, ताकि राज्य में आतिशबाजी को रोका जा सके और इस संबंध में उठाये गये कदमों के बारे में सरकार को 16 नवंबर तक जानकारी देंगे।
संतोष, उप्रेती
वार्ता