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ठाणे मेट्रो: दो हफ्ते यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

ठाणे मेट्रो: दो हफ्ते यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

नयी दिल्ली, 02 दिसम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मुंबई ठाणे मेट्रो परियोजना के लिए वृक्षों की कटाई पर दो सप्ताह के लिए सोमवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को मेट्रो की चौथी लाइन परियोजना के लिए वृक्षों की कटाई के मामले में दो सप्ताह तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने ठाणे में मुंबई मेट्रो परियोजना के लिए वृक्षों की कटाई के बारे में कार्यकर्ता रोहित जोशी के वकील को अपनी याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया और कहा, “आज से दो सप्ताह के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक रहेगी।”

सुरेश.संजय

वार्ता

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