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केवल ट्यूशन फीस ही वसूले जाने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती

केवल ट्यूशन फीस ही वसूले जाने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती

इंदौर, 10 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार को चुनौती देते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के स्कूल संचालकों के एक संघ ने कहा कि स्कूल संचालकों पर केवल ट्यूशन फीस ही वसूले जाने सहित कोविड काल में अन्य बंधन लगाना अनुचित है।

एकलपीठ के समक्ष आज हुई इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस सी शर्मा ने राज्य शासन का स्पष्ट पक्ष रखने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई आगामी सोमवार को मुकर्रर की है।

एसोसियेशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल्स के अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में निजी विद्यालय को जारी आदेश को चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि एक ओर तो राज्य सरकार विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को नियमित वेतन अदा किए जाने के आदेश/निर्देश दे रहा है। दूसरी ओर अभिभावकों से फीस राशि को न वसूले जाने की अपील भी कर रहा है। इसी क्रम में भवन शुल्क, परिवहन शुल्क जैसे तमाम खर्चो को न वसूलते हुये केवल ट्यूशन फीस वसूलने के संदर्भ में आदेश जारी कर बाध्य कर रहा है।

शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता को अदालत ने आगामी सोमवार को शासन का पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

जितेंद्र बघेल

वार्ता

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