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हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मरने वालों के मामले में आईजी से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मरने वालों के मामले में आईजी से मांगा जवाब

नैनीताल 28 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में उच्च न्यायालय ने गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से जवाब पेश करने को कहा है। न्यायालय ने आईजी से कहा कि वह मामले की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करें।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एन.एस. धानिक की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिये हैं।

याचिकाकर्ता प्रमोद शर्मा ने मामले को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में अवैध शराब का धंधा तेजी से फलफूल रहा है। सरकार एवं पूरा तंत्र इस मामले में मौन है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एवं उत्तराखंड के रूड़की में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गयी। सरकार ने दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

जनहित याचिका में आगे कहा गया कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद सरकार की नींद टूटी और गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक की अगुवाई में गठित पांच सदस्यीय विशेष जांच दल को जांच सौंपी गयी। इसके बाद ही हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों रुड़की एवं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान गयी थी। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद पूरे उप्र समेत उत्तराखंड में सनसनी फैल गयी थी।

इस घटना के तुरंत बाद उत्तराखंड के पुलिस एवं निचले स्तर के आबकारी अधिकारियों पर गाज गिर गयी थी। कई निरीक्षकों को सरकार ने निलंबित कर दिया था। इस मामले से राजनीतिक जगत में भी भूचाल आ गया था। विपक्ष की ओर से बजट सत्र में मामले को उठाया गया और सरकार की घेराबंदी की। इसके बाद मामले की जांच विधानसभा समिति को सौंपी गयी।

 

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