राज्य » राजस्थानPosted at: Dec 20 2019 1:28PM दल बदल पर सदस्यता निरस्त करने का अधिकार दल अध्यक्ष के पास होना चाहिए-जोशी
जयपुर, 20 दिसम्बर (वार्ता) राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सी पी जोशी ने कहा है कि दल-बदल करने वाले विधायकों की सदस्यता निरस्त करने का अधिकार दल के अध्यक्षों के पास होना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. जोशी ने गुरूवार को देहरादून में विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर बोलते हुए यह बात कही। डा़ जोशी ने कहा कि पार्टी अध्यक्षों को दल बदल करने वाले विधायकों की सूचना चुनाव आयोग को देनी चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना होगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा के अध्यक्षों द्वारा लिये गए निर्णयों पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के अध्ययन के आधार पर दसवीं अनुसूची के अनुरूप आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। इस आदर्श आचार संहिता की सीमा में रहते हुए विधानसभाओं के अध्यक्षों को निर्णय लेना चाहिए।
देहरादून में निवास कर रहे राजस्थानवासियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और डॉ. जोशी का अभिवादन किया। डॉ. जोशी ने कुल्हड़ की चाय का लुत्फ भी उठाया।
जोरा
वार्ता