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इलाज में लापरवाही पर राज्य सरकार,सिम्म प्रबंधन से जवाब तलब

इलाज में लापरवाही पर  राज्य सरकार,सिम्म प्रबंधन से जवाब तलब

बिलासपुर 23 सितंबर(वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यहां के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में मरीजों के इलाज में लापरवाही और भारी अव्यवस्था को लेकर जनहित याचिका पर राज्य सरकार और सिम्स प्रबंधन को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पी पी साहू की पीठ ने बुधवार को संबंधित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए।

अधिवक्ता विकास सिंह की ओर से दायर याचिका की पैरवी करते हुए अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि सिम्स बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केन्द्र है जहां गरीब, मजदूर और आम वर्ग के लोग इलाज के लिये आश्रित हैं। इसके बावजूद यहां पर चिकित्सकों की कमी है और इसकी वजह से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और सिम्स प्रबंधन की ओर से इन कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को सिम्स के डीन और बिलासपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा बिलासपुर के कमिश्नर डॉ़ संजय अलंग को पूर्ण प्रभार सौंपने के निर्देश दिए थे। मुख्मंत्री ने यह फैसला सिम्स की जांच रिपोर्ट के बाद लिया। सिम्स की लगातार आ रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) डॉ़ प्रियंका शुक्ला की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति ने सरकार को सौंपे अपनी जांच रिपोर्ट में कोरोना के समय सिम्स के ओपीडी से लेकर आईसीयू, लैब की व्यापक अव्यवस्थाओं को उजागर किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव आर पी मंडल को दिए निर्देश में कहा कि प्रदेश के दूसरे सबसे मेडिकल कालेज अस्पताल में कोरोना की आपदा के समय

अव्यवस्थाओं का होना दुर्भाग्यजनक और पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर बिलासपुर तत्काल सभी संबंधितों के बीच समन्वय स्थापित कर जांच समिति की ओर से उल्लेखित सभी अव्यवस्थाओं को आगामी 15 दिनों में ठीक कराएं। उन्होंने राज्य के अन्य सभी मेडिकल काॅलेजों का भी तत्काल निरीक्षण कराने तथा संबंधित कार्रवाई से अवगत कराने के भी निर्देश दिए थे।

हबीब टंडन आशा

वार्ता

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