भारतPosted at: Jan 5 2023 4:00PM नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक
नयी दिल्ली, 05 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को यह कहते हुए रोक लगा दी कि “50 हजार लोगों को रातोरात नहीं हटाया जा सकता। ”
शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार और रेलवे को इस मामले में नोटिस जारी किया है और इसकी सुनवाई की तिथि सात फरवरी मुकर्रर की है। न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि इन लोगों को दूसरी जगह बसाने को लेकर उनकी क्या तैयारी है?
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाते हुए कहा कि यह एक मानवीय मुद्दा है और लोगों से सात दिनों के अंदर जमीन खाली करवाना मानवता नहीं है।
न्यायालय के इस निर्णय से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को मुकर्रर की है।
उप्रेती.मनोहर.श्रवण
वार्ता