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अधिकतम टीकाकरण के दावे को लेकर त्रिपुरा सरकार की फजीहत

अधिकतम टीकाकरण के दावे को लेकर त्रिपुरा सरकार की फजीहत

अगरतला 10 जुलाई (वार्ता) देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिकतम कोविड टीकाकरण के दावे को लेकर त्रिपुरा सरकार को उस समय फजीहत का सामना करना पड़ा जब उच्च न्यायालय ने सरकार के आंकड़ों में हेरफेर बताते हुए उसका इसे खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की पीठ ने त्रिपुरा में कोविड की मौजूदा स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि टीकाकरण के मामले में त्रिपुरा देश में शीर्ष पर है।

पीठ ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “न्यायालय ने प्रारंभ से सार्वजनिक सूचना की विश्वसनीयता पर जोर दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि ऐसे दावे तभी सही होंगे जब राज्य की मशीनरी द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा पारदर्शितापूर्ण और सटीक होगा तथा लोगों का इस पर विश्वास होगा। एक जिम्मेदार अधिकारी ने गलत जानकारी दी है तो हमें उम्मीद है कि अब वह प्रेस को संशोधित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।”

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव सरकार ने सभी पात्र आयु समूहों की 80 प्रतिशत आबादी को कोविड का डोज दिये जाने का दावा कर देश भर में वाहवाही बटोरी थी। जबकि 45 वर्ष से अधिक के मामले में यह आंकड़ा 98 प्रतिशत था।

टंडन, उप्रेती

वार्ता

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