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72 घंटे से ज्यादा समय के लिए हरियाणा आने वालों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

72 घंटे से ज्यादा समय के लिए हरियाणा आने वालों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

हिसार, 19 जून (वार्ता) हरियाणा में बढ़ते काेरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए अन्य राज्यों से तीन दिन यानी 72 घंटों से ज्यादा समय के लिए प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक कर दिया गया है।

यह जानकारी उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि बाहर से आये लोगों को सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-प्रथम के अंतर्गत राज्यों के बीच व्यक्तियों व सामान की आवाजाही से रोक को हटाते हुए राज्यों को यह अधिकार दिया था कि वे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों से आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर अब हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतर-राज्यीय आवाजाही को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। कारोबार के उद्देश्य से आ रहे लोगों को, जिनसे वह मिलने आ रहे हैं, के नाम, मोबाइल नंबर व पते दर्ज कराने होंगे। आगंतुक जिस व्यक्ति या मित्र-रिश्तेदार के यहां ठहरने वाला है, उसे भी सरल हरियाणा पोर्टल पर आगंतुक के पहुंचते ही उसके संबंध में सभी सूचनाओं का पंजीकरण करवाना होगा।

उपायुक्त ने बताया कि लोगों के ठहरने के संबंध में होटल प्रबंधन, गेस्ट हाउस, कॉरपोरेट व सरकारी गेस्ट हाउस व धर्मशाला आदि को भी संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। आगंतुकों को अपनी व अपने परिवार की कोविड हिस्ट्री की भी पूरी जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उसका आईडी नंबर जनरेट होगा जिसका उपयोग उसे आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्रेशन के साक्ष्य के रूप में करना होगा।

उन्होंने बताया कि ऐसे आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच बोर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों पर की जाएगी। इसके अलावा जिला, शहर व गांव की सीमा पर भी उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी। किसी व्यक्ति के कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर उसे आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल आदि में भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सं महेश विजय

वार्ता

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