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गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन लोगों को सात-सात साल की सजा

गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन लोगों को सात-सात साल की सजा

बेगूसराय, 26 अगस्त (वार्ता) बिहार में बेगूसराय जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आज तीन लोगों को सात-सात साल के कारावास की सजा सजा सुनाई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी प्रेम चंद्र पांडे ने यहां मामले में सुनवाई के बाद आरोपी भट्टू महतो,नारायण महतो एवं शंभू महतो को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर तीन -तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

आरोप के अनुसार, दोषियों ने मई 2007 में जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र के नया टोला में प्रयाग महतो की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में मृतक के परिजनों ने संबंधित थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

सं.सतीश

वार्ता

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