नयी दिल्ली, 10 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन उत्पीड़न संबंधी अश्लील सामग्रियों की खरीद/ बिक्री में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने बाल यौन उत्पीड़न संबंधी आपत्तिजनक सामग्रियों की बिक्री के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज्ञापन देने के आरोपों पर एक व्यक्ति को बाल यौन अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 67-बी के तहत मुकदमा दायर किया है।
प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बीटेक छात्र नीरज कुमार यादव ने दूसरे अभियुक्त कुलजीत सिंह माकन से क्लाउड आधारित वेबसाइट के जरिये बड़ा डाटा खरीदा था, जिसमें बाल यौन अपराध सहित अलग-अलग तरह की अश्लील सामग्रियां शामिल थीं।
अभियुक्त नीरज ने बाद में इन सामग्रियों की बिक्री के लिए इंस्टाग्राम पर विज्ञापन जारी किये थे।
दोनों अभियुक्तों केा राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हें 22 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सुरेश, शोभित
वार्ता