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पेट्रोल पंप लूटने पर दो को दस-दस साल की सजा

पेट्रोल पंप लूटने पर दो को दस-दस साल की सजा

गुड़गांव, 22 अगस्त (वार्ता) हथियार के बल पर पेट्रोल पंपकर्मी से नगदी लूटने के एक मामले में हरियाणा के गुड़गांव की एक अदालत ने आज दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने प्रवीण उर्फ गंजा और नईम अहमद को लूट के मामले में पिछले सप्ताह दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आज से ठीक दो साल पहले यानी 22 अगस्त 2017 को हेलीमंडी स्थित पेट्रोल पंप के

कर्मचारी अजयपाल ने पटौदी पुलिस थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार तड़के करीब सवा तीन बजे पेट्रोल पंप पर बाइक पर प्रवीण और नईम आये और उन्होंने बाईक में सौ रुपये का पेट्रोल डलवाया लेकिन पैसे देने की बारी आई तो पिस्तौल निकाल लिया और पिस्तौल उसकी कनपटी पर लगाकर उससे 24 हजार रुपये क नकदी छीन ली।

सं महेश

वार्ता

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